सेनारी नरसंहार के 13 दोषी आयेंगे जेल से बाहर, पटना हाईकोर्ट ने दिया आदेश

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PATNA : बिहार के सेनारी में आज से 22 साल पहले हुए नरसंहार के मामले में पटना हाईकोर्ट ने 13 दोषियों को शीघ्र रिहा करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को रद्द कर दिया है। गौरतलब है कि 18 मार्च 1999 में यह नरसंहार हुआ था। इसमें 34 लोगों की हत्या हुई थी। निचली अदालत ने 10 आरोपियों को फांसी व तीन को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। 15 नवंबर 2016 को जहानाबाद जिला अदालत ने अपना फैसला सुनाया था। पटना हाइकोर्ट के जज अश्विनी कुमार सिंह व अरविंद श्रीवास्तव की खंडपीठ ने 13 दोषियों को रिहा करने का फैसला सुनाया है।

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