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अवैध खनन पर कार्रवाई का आदेश, ईंट भट्ठा सहित इनकी होगी जांच

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Ranchi : रांची जिला में अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई होगी, साथ ही जिले में ईंट भट्ठा, क्रशर, बालू उठाव, पत्थर खदान एवं लीज खनन क्षेत्र की जांच की जायेगी। जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की बैठक में उपायुक्त, रांची श्री छवि रंजन ने ये निदेश दिये। समाहरणालय ब्लॉक ए स्थित उपायुक्त सभागार में आयोजित जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स बैठक में आरक्षी अधीक्षक ग्रामीण, वन प्रमंडल पदधिकारी रांची, अपर समाहर्ता रांची, अनुमण्डल पदाधिकारी रांची सदर, जिला खनन पदाधिकारी, क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखंड राज्य प्रदूषण पर्षद रांची, संबंधित अंचलाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी उपस्थित थे।

अवैध खनन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें : उपायुक्त

बैठक के दौरान उपायुक्त छवि रंजन ने जिला में अवैध खनन के रोकथाम के लिए पिछले 6 महीने में की गयी कार्रवाई की समीक्षा की। जिला खनन पदाधिकारी से उपायुक्त ने की गयी कार्रवाई का ब्यौरा लिया। सभी अधिकारियों को अवैध खनन सहित ईंट भट्ठों के आसपास प्रदूषण इत्यादि की जांच के सख्त निदेश दिये। उन्होंने कहा कि अवैध खनन के खिलाफ पूरी सख्ती बरतें।

बैठक के दौरान डीसी छवि रंजन ने ओरमांझी और नगड़ी प्रखंड में मिट्टी, मोरम और पत्थर के अवैध खनन की भी समीक्षा की। अवैध खनन को रोकने के लिए उन्होंने अंचलाधिकारी को संबंधित थाना प्रभारी साथ समन्वय स्थापित कर संयुक्त छापेमारी करने का निदेश दिया। उन्होंने कहा कि मजिस्टेªट और सीओ की उपस्थिति में कार्रवाई करें।

माननीय एनजीटी के आदेश का सख्ती से अनुपालन करायें : उपायुक्त

डीसी छवि रंजन ने बैठक के दौरान कहा कि माननीय एनजीटी के आदेशानुसार मानसून की शुरुआत के साथ जिला में बालू का उठाव नहीं होगा। उन्होंने सभी अंचलाधिकारियों और थाना प्रभारियों को 10 जून से 15 अक्टूबर तक अलर्ट रहने का निदेश दिया। उन्होंने कहा कि जहां भी अवैध खनन हो रहा है वहां औचक निरीक्षण करें, खास कर बुण्डू क्षेत्र में। उपायुक्त ने माननीय एनजीटी के आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने का निदेश दिया। बैठक में उपायुक्त ने माननीय एनजीटी द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के आलोक में सभी अवैध खनन या लीज खनन क्षेत्र में दिशा निर्देशों के अनुपालन को लेकर की गयी जांच की भी समीक्षा की।

ईंट भट्ठा, क्रशर, बालू उठाव, पत्थर खदान एवं लीज खनन क्षेत्र की होगी जांच

बैठक के दौरान डीसी ने जिला में ईंट भट्ठा, क्रशर, बालू उठाव, पत्थर खदान एवं लीज खनन क्षेत्र की जांच करने का निदेश दिया। जिला खनन पदाधिकारी को उन्होंने प्रदूषण पर्षद, बिजली, परिवहन और सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट से आवश्यक सूचना लेकर विभिन्न बिन्दुओं पर फाॅर्मेट तैयार कर जांच करने को कहा।

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