Chaibasa(Rajeev Singh) : अपनी पत्नी जयमति कुलूवा की लाठी-डंडे से पीटकर हत्या करने के जुर्म में आरोपी सोबन कुलूवा को दोषी करार दिया गया है। सभी साक्ष्यों और सबूतो के मद्देनजर चाईबासा कोर्ट ने आरोपी सोबन कुलूवा को आजीवन कारावास की सजा के साथ 10 हजार का जुर्माना लगाया है। साल 2019 में 29 अगस्त को शाम 7 बजे सोबन ने अपनी पत्नी को पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया था। सोबन चाईबासा के कुण्डियाघर टोला तिरिलपी का रहनेवाला है। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
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