Bihar : बिहार में जमीन खरीदने, बेचने या मकान बनाने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए बड़ी खबर है। राज्य सरकार ने सीतामढ़ी के प्रस्तावित सीतापुरम ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप क्षेत्र में 30 जून 2027 तक जमीन की खरीद-बिक्री, रजिस्ट्री, प्लॉटिंग, भूमि विकास और नये भवन निर्माण पर पूरी तरह रोक लगा दी है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। नगर विकास एवं आवास विभाग की अधिसूचना के मुताबिक, यह फैसला बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के तहत लिया गया है। सरकार का कहना है कि टाउनशिप का मास्टर प्लान तैयार होने तक किसी भी तरह का अनियोजित विकास नहीं होने दिया जायेगा।
इस विशेष क्षेत्र में डुमरा प्रखंड के पुनौरा को कोर एरिया बनाया गया है। इसके अलावा लौहदिया, कोकना, मनियारी, बखरी, रामपुर परोरी, बरहरवा, बनचौरी, खैरवा, हरिछपरा, बेरवास, भवप्रसाद, मुरादपुर, करनहिया, खरका, मधुबन समेत कई पंचायतों और सीतामढ़ी नगर निगम के कई वार्डों को भी शामिल किया गया है। वहीं परसौनी प्रखंड का देमा और रीगा प्रखंड के कई गांव भी इस दायरे में हैं। सरकार ने साफ किया है कि प्रतिबंध की अवधि में जमीन की खरीद-बिक्री, हस्तांतरण, प्लॉटिंग, भूमि विकास और नये भवनों के निर्माण की अनुमति नहीं होगी।
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