- 8 साल से पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने की तैयारी पूरी
- 15 साल पुरानी गाडि़यों का रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल 2022 से होगा रद्द
कोहराम लाइव डेस्क : अगर पुराने वाहनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हो जाएं सावधान। सरकार ने ऐसे लोगों पर शिकंजा कसने का प्लान तैयार कर लिया है। 8 साल से पुराने वाहनों पर ‘ग्रीन टैक्स’ लगाने की तैयारी चल रही है। ग्रीन Tax से मिलने वाले राजस्व का उपयोग पर्यावरण संरक्षण में किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्रीय परिवहन और सड़क मंत्री नितिन गडकरी ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रस्ताव को अधिसूचित करने से पहले सभी राज्यों को परामर्श के लिए भेजा जाएगा। 15 साल से पुरानी सभी सरकारी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन भी 1 अप्रैल 2022 से रद्द कर दिया जाएगा।
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कितना लगेगा ग्रीन टैक्स
प्रस्ताव के अनुसार 8 साल से पुराने वाहनों को फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्यूअल के दौरान ग्रीन Tax देना होगा। ग्रीन टैक्स की राशि रोड टैक्स की तरह 10 से 15 फीसदी हो सकती है। निजी वाहनों पर 15 सालों के बाद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रिन्यू करते समय ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि जो ज्यादा प्रदूषित शहर हैं, वहां रि-रजिस्ट्रेशन के समय ग्रीन टैक्स रोड टैक्स का 50 फीसदी तक हो सकता है।
पुराने वाहनों से होता है ज्यादा प्रदूषण
दरअसल सरकार का दावा है कि पुराने वाहनों से प्रदूषण ज्यादा होता है और नए नियम लोगों को पुराने वाहनों का उपयोग करने से रोकने के लिए हैं। इससे लोग नए और कम प्रदूषण वाले वाहनों को खरीदने के लिए प्रेरित होंगे। सरकारी अनुमान के मुताबिक, वाहनों से होने वाले प्रदूषण में 65-70 फीसद हिस्सेदारी कमर्शियल वाहनों की होती है।
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