Ranchi : झारखंड में अब शराब की बिक्री को लेकर बड़ा बदलाव होने की प्रबल संभावना है। अब शराब बिक्री का काम सरकार नहीं करेगी। शराब बिक्री का काम शराब व्यापारी ही करेंगे। दुकानों का आवंटन टेंडर व लॉटरी के जरिये किया जायेगा। ऐसा पहले भी होता था। खुदरा कारोबार पहले की तरह शराब व्यापारी करेंगे। यह फैसला एक मार्च से लागू हो सकता है।
वर्तमान में सरकार की कंपनी ही खुदरा शराब बेच रही है। यह काम प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से किया जा रहा है। रह-रह कर ये खबरें सामने आते रहती है कि प्लेसमेंट एजेंसियों के कर्मचारी लोगों से प्रिंट रेट से ज्यादा कीमत वसूलते हैं। वहीं, दुकानों में नकली शराब की बिक्री की शिकायतें भी आम हैं।
नई शराब नीति में इस बात का जिक्र है कि शराब की बिक्री सिर्फ शराब की दुकानों में ही नहीं होगी। बल्कि मॉल और दुकानों में भी शराब की बिक्री की जा सकती है। इसके लिये दो महत्वपूर्ण शर्तें हैं। पहली शराब बेचने का लाईसेंस लेना होगा और मॉल या दुकान कम से कम 2000 स्क्वायर फीट में होना चाहिये, ताकि कुल क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत यानी 200 स्क्वायर फीट में शराब बेचने का लाईसेंस दिया जायेगा।
इसे भी पढ़ें :कुख्यात गैंगस्टर्स पर बढ़ा इनाम, अब पकड़वाने वाले को इतने…
इसे भी पढ़ें :इस बार परीक्षा सिर्फ ज्ञान की होगी, जुगाड़ की नहीं, खींची गई लक्ष्मण रेखा…
इसे भी पढ़ें :पूर्व SDO अरेस्टः प्रेम, अविश्वास और अंतहीन पीड़ा की दास्तान
इसे भी पढ़ें :उमड़ा जनसैलाब, प्रयागराज संगम स्टेशन अस्थायी रूप से बंद…
इसे भी पढ़ें :डॉ इरफान अंसारी बोले, डे’ड बॉडी नहीं रोक सकते, लॉस सहना होगा










