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Garhwa(Nityanand Dubey) : गढ़वा की गलियों में सुबह की हल्की ठंडक अभी बरकरार थी। चौक-चौराहों पर चाय की भाप उठ रही थी, लेकिन स्कूलों के बाहर एक अलग ही माहौल था। सन्नाटा था, अनुशासन था, और थी वह सख्ती, जो परीक्षा को निष्पक्ष बनाने के लिए जरूरी थी। मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 11 फरवरी से शुरू होने वाली है। यह परीक्षा 3 मार्च तक होगी। कानून की सख्ती के पहरे में ये परीक्षा 21 केंद्रों में दो पाली में होगी।
100 मीटर की लक्ष्मण रेखा
गढ़वा के SDO संजय कुमार ने अपनी कलम से एक ऐसी लकीर खींच दी है, जिसे लांघने की हिम्मत अब कोई नकलचियों और शरारतियों में नहीं होगी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत, सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक 100 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू रहेगी।
इस 100 मीटर की परिधि के भीतर क्या होगा?
- अनाधिकृत प्रवेश वर्जित रहेगा।
- कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यानी मोबाइल, ईयरफोन, डिजिटल घड़ी, पेन ड्राइव, कैलकुलेटर—ले जाना प्रतिबंधित रहेगा।
- लाठी, डंडा, भाला, गड़ासा, तीर-धनुष जैसे हथियारों पर पूर्णत: रोक रहेगी।
- आग्नेयास्त्र, विस्फोटक या कोई भी संदिग्ध वस्तु लेकर चलना पूरी तरह मना होगा।
- बस, पुलिस और सुरक्षा में लगे कर्मचारियों को ही इन नियमों से छूट होगी।
- परीक्षा तिथियों पर शोर-शराबे, लाउडस्पीकर और किसी भी तरह के वाद्ययंत्रों पर पूरी तरह रोक रहेगी।








