Kohramlive : केंद्र सरकार ने केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार (KPKB) में मिलने वाले सामान पर 50 फीसदी छूट देने का ऐलान किया था। इसका फायदा केंद्रीय अर्धसैनिक बलों एवं दूसरे पुलिस संगठनों के सेवारत और रिटायर्ड कर्मचारियों को होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय में पांच साल या उससे ज्यादा समय तक सेवा देने वाले KPKB से सामान खरीद सकते हैं। कैंटीन पर मिलने वाले सामान को दो श्रेणियों में बांटा गया है। ग्रॉसरी एंड उपभोग्य वस्तुएं और अगेंस्ट फर्म डिमांड ‘AFD’। यहां पर AFD’ को भी AFD-1 और AFD-2 में विभाजित किया गया है। AFD -1 में एयर अलमारी, कंडीशनर, बैड (आयरन/वुडन), डीप फ्रीजर, रेफ्रिजेटर, टेलीविजन, साइकिल, डैजर्ट कूलर, लेपटॉप, डेस्कटॉप, वेंडिंग मशीन, मोबाइल फोन, डिश वॉशर, म्यूजिक सिस्टम, टेबलेट, टी-कॉफी, वॉशिंग मशीन, वाटर कूलर, एयर प्यूरीफायर, चपाती मेकर, सोफा, गद्दे, दोपहिया वाहन, फोर व्हीलर और ऐसे आइटम, जिनकी कीमत 15 हजार रुपये से ज्यादा है।
AFD -2 में ऐसे आइटम शामिल हैं, जिनकी सेल वेल्यू 15 हजार रुपये से नीचे है और वह AFD -1 के तहत कवर नहीं होते हैं। AFD आइटम और ऐसी वस्तुएं जिनकी कीमत, 1200 रुपये से ज्यादा है, उनके लिए खरीद की वार्षिक सीमा एक लाख रुपये रहेगी। अधीनस्थ एवं समकक्ष रैंक वालों के लिए भी यह सीमा एक लाख रुपये रखी गई है। अन्य रैंक और समकक्ष वालों के लिए यह सीमा 75000 रुपये रहेगी। एक माह में 1200 रुपये से ज्यादा का सिंगल सामान लेते हैं तो उसे वार्षिक सीमा में जोड़ा जायेगा। चार साल में 2 TV खरीद सकते हैं। वहीं, चार साल में 4 AC खरीद सकते हैं। इसी तरह चार साल में बाइक या स्कूटी एक बार ही खरीद सकते हैं।
देशभर में ‘KPKB’ के 119 मास्टर भंडार (MB) ‘वेयरहाउस’ हैं, वहीं 1786 सब्सिडियरी भंडार (SB) हैं। अफसर और उनके समकक्ष रैंक वाले एक महीने में ग्रॉसरी एवं उपभोग्य वस्तुओं पर 11 हजार रुपये से ज्यादा खर्च नहीं कर सकेंगे। अधीनस्थ एवं समकक्ष रैंक वालों के लिए यह सीमा 9000 रुपये रखी गई है। वहीं, रैंक और समकक्ष वालों के लिए यह सीमा 8000 रुपये तय की गई है। कैंटीन में घरेलू सामान के अलावा टीवी फ्रिज से लेकर बाइक व कार तक मिलेगी। वेतन श्रेणी के अनुसार, दोपहिया वाहन और चार पहिया वाहनों की खरीद सीमा तय की गई है।
दोपहिया वाहन और चार पहिया वाले वाहन
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, वेतन स्तर 3 से 5 तक की श्रेणी में शामिल कर्मी, चार पहिया वाहन खरीद सकते हैं। टैक्स को हटाकर वाहन की कीमत 8 लाख रुपये होनी चाहिये। लाइफ टाइम में चार दोपहिया/चार पहिया वाहन खरीद सकते हैं। पहली खरीद, नौकरी में पांच साल पूरे होने पर ही हो सकेगी। दो गाड़ियों की खरीद में 8 साल का अंतर हो। ये नियम सेवारत, रिटायर्ड, पेंशनर एवं विधवा, इन सभी श्रेणियों पर लागू होंगे। अगर सर्विस में रहने के दौरान किसी ने चार गाड़ी खरीदी हों, तो रिटायरमेंट के बाद उसे मौका नहीं मिलेगा। वेतन स्तर 6 से 9 तक की श्रेणी में शामिल कर्मी, जीवन में 5 दोपहिया/चार पहिया वाहन खरीद सकते हैं। टैक्स को हटाकर वाहन की कीमत 10 लाख रुपये होनी चाहिये। दो वाहनों की खरीद में 8 साल का अंतर हो। वेतन स्तर 10 या उससे आगे की श्रेणी में शामिल कर्मी, बीस लाख रुपये तक की गाड़ी ले सकता है। दो वाहनों की खरीद के बीच 8 साल का अंतर होना चाहिये।
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