Garhwa(Nityanand Dubey) : गढ़वा में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले विकास साव को आज विशेष पॉक्सो अदालत सह जिला जज प्रथम दिनेश कुमार की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुना दी। वहीं, 1 लाख 10 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया। गुनाहगार विकास साव गढ़वा के सदर थाना क्षेत्र के सिरोही खुर्द गांव का रहनेवाला है। खबर है कि 14 जनवरी 2023 को विकास जबरदस्ती घर में घुस गया और घर की नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया गया। धमकी दी गई कि “तुम चमार जाति की हो, हल्ला किया तो जान से मार देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा।” घटना के अगले दिन गांव में पंचायत बैठी। लेकिन वहां भी आरोपी ने पीड़िता को दोबारा धमकाया। डर, दबाव और खामोशी के बीच आखिरकार मामला पुलिस तक पहुंचा और प्राथमिकी दर्ज हुई। इससे पहले अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 9 गवाह पेश किये, वहीं, जरूरी दस्तावेजी साक्ष्य रखे गये। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने विकास साव को दोषी करार दिया था। जुर्माने की पूरी राशि पीड़िता को दी जायेगी। अभियोजन पक्ष से लोक अभियोजक उमेश दीक्षित एवं बचाव पक्ष से अधिवक्ता ललित कुमार पांडेय ने बहस की।
इसे भी पढ़े : इन जिलों में छाने वाला है घना कोहरा, IMD ने जारी किया अलर्ट…






