Kohramlive Desk : अब चेक बाउंस मामलों का जल्द निपटारा हो सकेगा। ध्यान रहे, अगर आपका या आपके किसी रिश्तेदार अथवा दोस्त का चेक बाउंस होता है तो खैर नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट ने चेक बाउंस मामलों के तुरंत निपटारे के लिए एक सितंबर से पांच राज्यों में रिटायर्ड न्यायाधीश के साथ विशेष अदालतों के गठन का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट ने कहा कि महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में बड़ी संख्या में लंबित मामलों को देखते हुए ‘नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट’ के तहत विशेष अदालतें (Special Court) गठित की जाएगी। ये अदालतें 1 सितंबर 2022 से शुश्र होनी हैं।
21 जुलाई तक दायर करना है हलफनामा
पीठ ने कहा कि अदालत के महासचिव यह तय करेंगे कि मौजूदा आदेश की प्रति सीधा इन 5 उच्च न्यायालयों के महापंजीयक को मिले, जो उसे तत्काल कार्रवाई के लिए मुख्य न्यायाधीशों के समक्ष पेश कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने महासचिव को इस आदेश के बारे में इन राज्यों के उच्च न्यायालयों के महापंजीयक को सूचित करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्हें इस आदेश के पालन करने पर 21 जुलाई 2022 तक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। अब इस मामले पर सुनवाई 28 जुलाई को होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने लिया था स्वयं संज्ञान
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों चेक बाउंस मामलों के भारी संख्या में लंबित रहने पर संज्ञान लेते हुए ऐसे मामलों के तत्काल निस्तारण का निर्देश दिया था। 31 दिसंबर 2019 तक ऐसे मामले 35.16 लाख थे।
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