Chhattisgarh : साधु संत भगवान के दर्शन के लिए वर्षों लंबी तपस्या करते हैं। हम भगवान के दर्शन करने मंदिर-मंदिर जाते हैं। लेकिन यहां के प्रशासन ने तो भगवान को अपने कोर्ट में ही तलब कर लिया। यह मामला मध्य प्रदेश के रायगढ़ जिले का है। यहां नायब तहसीलदार कोर्ट ने बाकायदा भगवान को नोटिस भेजकर तलब कर लिया है, वह भी चेतावनी के साथ। जानकारी के अनुसार, रायगढ़ शहर के वार्ड 25 में एक शिव मंदिर है।

सुधा राजवाड़े नामक महिला ने हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई थी, जिसमें शिव मंदिर समेत 10 लोगों पर सरकारी भूमि पर कब्जा का आरोप लगाया गया है। हाइकोर्ट के निर्देश के बाद तहसील कार्यालय को इसकी जांच करनी थी। तहसील कार्यालय ने सभी 10 लोगों को नोटिस दे दिया। इन तमाम लोगों में शिव मंदिर का भी नाम है। इसमें प्रबंधक या पुजारी को भी संबोधित नहीं किया गया है।
इस संबंध में नोटिस (Notice) जारी करने वाले तहसीलदार गगन शर्मा व नायब तहसीलदार विक्रांत सिंह ठाकुर ने कहा कि हाईकोर्ट के दिशा निर्देश के बाद यह कार्रवाई की जा रही है। उनका कहना है कि चूंकि मामला सरकारी जमीन पर बेजा कब्जे का है और इसमें 16 लोगों के द्वारा भूमि पर कब्जा करना बताया गया था, लेकिन मौके पर 10 नाम सामने आए हैं। इसमें एक मंदिर भी है, जो कब्जे की जमीन पर बना है। सभी को नोटिस जारी करके दस दिनों का समय दिया गया है, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
कौहकुंडा क्षेत्र के लोगों पर सरकारी जमीन पर कब्जा करने का आरोप है, लेकिन शिव को ही नोटिस देने के बाद सवाल यह उठता है कि क्या भगवान खुद तहसीलदार कोर्ट में हाजिरी देंगे? या हाजिरी न देने के एवज में 10 हजार रुपये का जुर्माना भरेंगे। देखना यह है कि इस नोटिस के बाद अदालत में कौन पहुंचता है।
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