Kohramlive Desk : देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर बिना रजिस्ट्रेशन अब गाड़ी चलाना मना है। जो ऐसा करते पाए जाएंगे, उन पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इस संबंध में नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। अगर कोई वाहन चालक दूसरी बार यही गलती करता है, तो उस पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। इसके साथ ही एक साल तक की सजा का भी प्रावधान इसमें रखा गया है।
अस्थायी नंबर का गाड़ी चलाना अवैध
संयुक्त आयुक्त (प्रवर्तन) नवेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि कई खरीदार कागज पर ‘अस्थायी नंबर’ चिपकाकर एक नया वाहन चलाना शुरू करते हैं। यह अवैध है और पंजीकरण और उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट (HSRP) के बिना आप वाहन नहीं चला सकते। यह एक गंभीर मुद्दा है और हम अपंजीकृत वाहनों के प्रति जीरो टॉलरेंस रखते हैं। बता दें कि दिल्ली में अप्रैल 2019 से हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट अनिवार्य कर दिया गया है। वाहन निर्माताओं द्वारा ये प्लेट डीलरों को दी जाती हैं। इन प्लटों पर रजिस्ट्रेशन मार्क होता है।
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