Kohramlive : सरकार ने अब सरकारी अस्पतालों में अलग -अलग ड्रेस कोड लागू करने का निर्देश दिया है। नया ड्रेस कोड डॉक्टरों समेत टेक्नीशियन, सफाई कर्मचारी, ड्राइवर, माली, फील्ड वर्कर आदि पर भी लागू होगा। ड्रेस कोड की अवहेलना पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी हो सकती है, दोषी को उस दिन अनुपस्थित माना जाएगा। किसी भी तरह की जींस, स्कर्ट, शॉर्ट्स और पलाज़ो भी ड्रेस का हिस्सा नहीं होंगे। यह नियम हरियाणा के सरकारी अस्पतालों के लिया बदला गया है।
नये नियमों के मुताबिक
- अस्पताल में गैर चिकित्सीय कार्य करने वाले कर्मचारी फॉर्मल ड्रेस पहनेंगे लेकिन जींस और टी शर्ट पर प्रतिबंध रहेगा।
- ड्यूटी के दौरान महिलाओं के छोटे कपड़े पहनने, बालों में ज्यादा फैशन करने, नाखून बढ़ाने, भारी मेक अप और भारी-भरकम गहने पहनने पर रोक होगी।
- ड्यूटी के दौरान सभी कर्मचारियों को नेम प्लेट पहनना जरूरी होगी।
नर्सिंग स्टाफ्स का कहना है कि अलग-अलग ड्रेस कोड लागू होने से मरीजों को काफी हद तक राहत मिलेगी क्योंकि सही ड्रेस कोड ना होने के चलते मरीजों को यह पता करना मुश्किल हो जाता है कि डॉक्टर कौन है, वार्ड बॉय कौन है। उन्होंने कहा कि इन ऑर्डर्स के लागू होने से अस्पतालों में स्टाफ को लेकर कन्फ्यूजन दूर होगी। ड्रेस कोड के नए नियमों को लेकर डॉक्टरों का कहना है कि सरकार के इन आदेशों का वो स्वागत करते हैं। इससे अस्पतालों में अनुशासन आएगा और मरीजों को इसका काफी लाभ पहुंचेगा।
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