Garhwa(Nitayanand Dubey) : बबलू राम हत्याकांड में दोषी पाये गये 6 गुनहगारों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। वहीं सभी को बतौर जुर्माना 50 हजार भी देना होगा। यह सजा गढ़वा के प्रधान जिला सत्र न्यायधीश नलिन कुमार की अदालत में सुनाई गई। सजा पाने वालों के नाम रोशन कुमार, शंभू राम, सुजीत उर्फ भकलू राम, दशरथ राम, नंदलाल राम और अभिराज राम हैं। गौरतलब है कि बीते 6 मार्च 2023 को बबलू राम की गढ़वा के सदर थाना के टंडवा गांव में चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस अनुसंधान में खुलासा हुआ कि घटना के दिन यानी 6 मार्च को टंडवा का सूरज राम अपनी ड्यूटी से घर लौट रहा था। गांव पहुंचते ही उसने देखा कि बबलू राम को कुछ लोगों ने घेर रखा है। हिंसा पर उतारू लोग बबलू राम को बोल रहे थे कि तुम्हारे मां-बाप ओझा गुनी करते हैं, इस कारण रोशन की पत्नी बीमार रहती है। इसके बाद बबलू राम की चाकू के गोदकर हत्या कर दी। हत्यारों के खिलाफ सदर थाने में नेमड FIR दर्ज की गई थी।
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