Garhwa(Nityanand Dubey) : गढ़वा के प्रधान जिला न्यायाधीश नलिन कुमार ने NDPS एक्ट के तहत रूबी देवी को 8 साल सश्रम कारावास और 1 लाख रुपये का जुर्माना की सजा सुनायी। वहीं जुर्माना अदा न करने पर एक साल और जेल काटनी होगी। आरोपी को 21 जून 2022 को 49 ग्राम हेरोइन के साथ पकड़ा गया था, जिसके बाद उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। सजा सुनाते समय आरोपी की महिला होने और दो नाबालिग बच्चों के होने का ध्यान रखा गया, लेकिन LDPP ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए अधिकतम सजा की मांग की। अंत में, पीडीजे ने कहा कि दोषी को सीआरपीसी की धारा 428 के तहत हिरासत अवधि का समायोजन मिलेगा।
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