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#PFRDA : मोदी सरकार सबके लिए देगी NPS का तोहफा

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PFRDA के चेयरमैन ने की राज्‍य सरकार व कॉर्पोरेट कंपनियों में भी लागू करने की अपील

कोहराम लाइव डेस्क : PFRDA यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलंपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन सुप्रतिम बंदोपाध्‍याय ने कहा कि नेशनल पेंशन सिस्‍टम के तहत के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के लिए इम्पलॉयर का 14 परसेंट का योगदान 1 अप्रैल 2019 को टैक्स फ्री कर दिया गया था। अब हमने सरकार से अपील की है कि अब ये सभी कैटेगरी के सब्सक्राइबर्स के लिए टैक्स फ्री कर दिया जाए, जो कि फिलहाल सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है। इसे अब राज्य सरकार या कॉर्पोरेट कंपनियों के लिए भी लागू किया जाए, ताकि इसका फायदा सभी को मिल सके। कुछ राज्यों ने इस बारे में अथॉरिटी को चिट्ठी भी लिखी है’

पीएफआरडीए चेयरमैन ने बताया कि ‘टियर-2 NPS खातों को हाल में खास तौर पर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए टैक्स फ्री किया गया था।  अब हम सरकार से अपील कर रहे हैं कि ये सभी कैटैगरी के लिए कर दिया जाए। टैक्स फ्री टियर -2 खातों में लॉक इन पीरियड तीन साल का होता है, क्योंकि इसमें आपको टैक्स फ्री स्टेटस मिल रहा है। हम चाहते हैं कि इसको सभी के लिए कर दिया जाए।’

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अगले बजट में की जा सकती है इसकी घोषणा

उल्‍लेखनीय है कि टियर-2 अकाउंट कोई अनिवार्य अकाउंट नहीं होता है। कोई इसे चाहे तो टियर-1 के साथ रख सकता है। टियर-2 अकाउंट का फायदा ये है कि इसे तुरंत वापस भी लिया जा सकता है। कोरोना संकट के बावजूद पिछले महीने वित्त मंत्रालय ने 2021-22 की बजट की तैयारियों की शुरुआत हो चुकी है। आने वाला बजट देश के लिए  बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। कोरोना संकट ने इकोनॉमी, रेवेन्यू कलेक्शन, एक्सपोर्ट और महंगाई समेत कई मोर्चों पर असर डाला है।

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टियर-1 और टियर-2 अकाउंट

NPS को PFRDA रेगुलेटर करता है। यह एक रिटायरमेंट सेविंग स्कीम होती है। इसमें सब्सक्राइबर्स अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए पैसे डालते हैं। ये दो तरह के होते हैं टियर-1 और टियर 2. टियर -1 एक Non-Withdrawable (जिसे निकाला नहीं जा सकता) परमानेंट रिटायरमेंट स्कीम होती है, जबकि टियर -2 अकाउंट एक स्वैच्छिक अकाउंट होता है. जिसे तभी लिया जा सकता है, जब आपके पास एक्टिव टियर-1 अकाउंट हो। इससे कभी भी बाहर आया जा सकता है।

एनपीएस और एपीवाई

PFRDA दो तरह की पेंशन स्कीम चलाता है। एनपीएस और अटल पेंशन योजना यानी एपीवाई। NPS आम तौर ऑर्गनाइज्ड सेक्टर के कर्मचारियों के लिए है। एपीवाई उनके लिए है, जो अन-ऑर्गनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं।

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