रांची : भाजपा विधायक नवीन जायसवाल का सरकारी आवास खाली नहीं कराया जाएगा। हाइकोर्ट ने आवास खाली कराने पर रोक लगा दी है।
बता दें कि विधायक नवीन जायसवाल के सरकारी आवास को खाली कराने के लिए विभाग की ओर से 10 दिसंबर को ही नोटिस जारी कर दिया गया था और इसके लिए मजिस्ट्रेट सहित अन्य पुलिस पदाधिकारियों की नियुक्ति भी कर दी गई थी। विधायक को जैसे ही इसकी जानकारी मिली, उन्होंने इसके खिलाफ हाइकोर्ट में अर्जेंट मेंशन किया गया।
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मामले में विधायक नवीन जायसवाल के वकील अजीत कुमार ने बताया कि सुनवाई के दौरान अदालत को पूरी वस्तुस्थिति की जानकारी दी गई। अदालत को बताया गया कि इस मामले में 14 दिसंबर को ही सुनवाई निर्धारित है। इस बीच इस तरह की कार्यवाही उचित नहीं है। जिसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई तक विधायक के खिलाफ किसी भी प्रकार की पीड़क कार्यवाही पर रोक लगा दी है।
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