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दिवाली और छठ महापर्व को लेकर गाइडलाइन जारी, जानिये क्‍या हुआ निर्णय

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रांची : दिवाली और छठ महापर्व को लेकर झारखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने इस बार घाट पर जाकर छठ मनाने की इजाजत दे दी है। हालांकि सरकार ने लोगों से अपील की है कि लोग अपने घरों में ही कुंड बनाकर छठ महापर्व करें तो अच्‍छा होगा। हालांकि घाट पर कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करना होगा।

शुक्रवार को अपदा प्रबंधन की बैठक में सरकार ने कई निर्णय लिये। 18 साल से कम उम्र के बच्‍चे भी कोचिंग जा सकेंगे। दिवाली और छठ महापर्व को लेकर सरकार ने संडे लॉकडाउन और रात 8 बजे तक दुकानों को खोलने की बाध्‍यता खत्‍म कर दी है। वहीं 10 साल के अधिक उम्र के बच्चों के कोचिंग खुलेंगे। आपदा प्रबंधन की बैठक सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट भवन में हुई। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह सहित कई आला अधिकारी उपस्थित थे।

  • शादी में 500 लोग शामिल हो सकते है।
  • इनडोर में 500 से अधिक व्यक्तियों अथवा हॉल के 50% क्षमता, दोनों में से जो कम हो, से व्यक्तियों का एकत्रित होना प्रतिबंधित होगा।
  • 500 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर डीसी या उनके द्वारा नामित पदाधिकारियों की अनुमति अनिवार्य होगी।
  • मेला/जुलूस और प्रदर्शनी प्रतिबंधित रहेगी।
  • रविवार को सामान्य दिनों की भांति दुकानें खोलने की अनुमति होगी।
  • दुकान, सिनेमा, क्लब आदि सामान्य अवधि तक खुले रह सकते हैं।
  • 7वीं से 10वीं एवं उसके ऊपर के वर्ग के छात्रों के लिए कोचिंग की अनुमति होगी।
  • आंगनबाड़ी केंद्र खुलेंगे, परंतु संबंधित सेविका और सहायिका का पूर्ण टीकाकरण अनिवार्य होगा।
  • खिलाड़ियों के लिए स्विमिंग पूल खोलने की अनुमति।
  • गत वर्ष की तर्ज पर सार्वजनिक स्थल पर छठ पूजा की अनुमति प्रदान की गई है, जिसमें कोविड गाइडलाइन तथा गत वर्ष की शर्तों का अनुपालन अनिवार्य होगा।
  • दुर्गापूजा की तर्ज पर कालीपूजा, चित्रगुप्त पूजा के आयोजन की अनुमति।
  • 50% दर्शकों के साथ स्‍टेडियम में खेल का आयोजन। स्टेडियम में दर्शकों के लिए खाने पीने की अनुमति नहीं होगी।
  • सभी सार्वजनिक स्थल पर सदैव मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
  • आदेश के उल्लंघन की परिस्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जाएगी।

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