UP : यूपी के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। उसे यह सजा फर्जी शस्त्र लाइसेंस के मामले में सुनाई गई हैं। यह सजा MP-MLA कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अनीश गौतम की अदालत ने सुनाई। माफिया मुख्तार को दो लाख दो हजार का जुर्माना भी लगा है। बांदा जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे अंतरराज्यीय गिरोह सरगना और माफिया मुख्तार अंसारी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेश किया गया। इसी अदालत ने बीते साल 5 जून को अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। मुख्तार को अबतक सात मामले में सजा मिल चुकी है। वह इस बार आठवें मामले में दोषी करार दिया गया है। फैसले के दौरान सफेद टोपी और सदरी पहने मुख्तार मुंह लटकाये हुये था।
अभियोजन पक्ष के वकील के हवाले से मीडिया में आई खबरों के अनुसार, मुख्तार अंसारी ने 10 जून 1987 को दोनाली बंदूक के लाइसेंस के लिए गाजीपुर के जिलाधिकारी के यहां आवेदन दिया था। इल्जाम है कि गाजीपुर के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के फर्जी हस्ताक्षर से संस्तुति प्राप्त कर उसने शस्त्र लाइसेंस हासिल किया था। फर्जीवाड़ा उजागर होने के बाद CBCID ने 4 दिसंबर 1990 को गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में मुख्तार अंसारी एवं तत्कालीन डिप्टी कलेक्टर समेत पांच नामजद और अन्य अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
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