नई दिल्ली : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लॉकडाउन, 3 मई की सुबह 5 बजे तक बढ़ाया जा रहा है. दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं. साथ ही ऑक्सीजन की किल्लत भी बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हर कोई यही चाहता है कि लॉकडाउन और बढ़ाना चाहिए. बता दें कि दिल्ली में पहला लॉकडाउन सोमवार 19 अप्रैल रात 10 बजे से सोमवार 26 अप्रैल सुबह 5 बजे तक लगाया गया था.
नए आदेश में इन्हें छूट मिली है
इस नए लॉकडाउन में कुछ नई चीजों की छूट दी गई है. कुरियर सर्विस, इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर और वाटर प्यूरीफायर रिपेयर, बुक स्टोर, पंखे की दुकानें इन्हें छूट दी गई है, लेकिन ई-पास के साथ. बता दें कि दिल्ली में कोरोना के मामने दिन-ब-दिन बढ़ते जा रहे हैं. अस्पतालों में बेड्स और ऑक्सीजन की किल्लत लगातार जारी है. इसलिए सरकार को लॉकडाउन को फिर से बढ़ाना पड़ा
दिखाना होगा आईडी कार्ड
लॉकडाउन के दौरान केंद्र सरकार के दफ्तर खुले रहेंगे पर अधिकारियों और कर्मचारियों को अपना आईडी कार्ड दिखाना होगा. वहीं दिल्ली सरकार के सभी दफ्तर और सभी प्राइवेट दफ्तर बंद रहेंगे. सिर्फ जरूरी सामान और सेवाओं से जुड़े दिल्ली सरकार के दफ्तर और प्राइवेट दफ्तर खुलेंगें. इसके साथ ही मेट्रो और बसें 50% क्षमता के साथ चलती रहेंगी, लेकिन इसमें यात्रा वही लोग कर सकेंगे जो लॉकडाउन के दौरान कहीं आने-जाने के लिए अनुमति प्राप्त कर चुके हैं. प्राइवेट मेडिकल शॉप जैसे डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ और मेडिकल से जुड़े हुए अन्य लोगों को अपना आईडी कार्ड दिखाने पर आने-जाने की अनुमति होगी.
इसके अलावा गर्भवती महिलाओं या मरीजों को अपना पहचान पत्र या डॉक्टर का प्रिसक्रिप्शन या मेडिकल पेपर दिखाकर आने जाने की छूट मिलेगी. कोई व्यक्ति टीका लगवाने जाना चाहता है या टेस्ट करवाने जाना चाहता है, तो उसको अपना पहचान पत्र दिखाकर जाने की छूट दी जाएगी. एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या बस अड्डा की तरफ जाने वाले या वहां से आने-वाले लोगों को वैध टिकट दिखाने पर छूट ही मिलेगी. इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को आने जाने के लिए अपना आई-कार्ड दिखाना होगा.
दिखाना होगा एडमिट कार्ड
छात्र- छात्राओं को परीक्षा देने जाने के लिए अपना एडमिट कार्ड दिखाना होगा और जो स्टाफ परीक्षा व्यवस्था से जुड़ा हुआ है उसको अपना आई-कार्ड दिखाना होगा. राज्य के अंदर या राज्य के बाहर आने जाने वाले ट्रांसपोर्ट पर कोई रोक नहीं होगी. जरूरी सामान जैसे फल, सब्जी, दूध, दवा आदि से जुड़े दुकानदारों को ई-पास बनवाना होगा. साथ ही धार्मिक स्थान खोल सकते हैं, लेकिन श्रद्धालुओं को इजाजत नहीं होगी.
शादी में 50 लोग शामिल हो सकते हैं. ऐसे लोगों को शादी का कार्ड दिखाना होगा. वहीं अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते. शॉपिंग सेंटर, मॉल, साप्ताहिक बाजार, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, शिक्षण संस्थान, सिनेमा, रेस्टोरेंट और बार, ऑडिटोरियम असेंबली हॉल, एंटरटेनमेंट और वाटर पार्क, पब्लिक पार्क और गार्डन, स्पोर्ट्स कंपलेक्स, जिम, स्पा, बार्बर शॉप, सलून बंद रहेंगे. स्टेडियम में राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय प्रोग्राम आयोजित किया जा सकेगा, लेकिन बिना दर्शकों के.
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