कोहराम लाइव डेस्क : विभिन्न कार्यों को वैधानिक रूप से पूरा करने के लिए पैन कार्ड के साथ आधार को लिंक करना जरूरी है। इस रूप में यह अनिवार्य है कि इसी के जरिये आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न का काम पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा 50 हजार रुपये और इससे ज्यादा के अमाउंट के बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए अपने पैन को आधार के साथ लिंक करना भी जरूरी है। इसकी प्रक्रिया आसान है। इसे स्वयं किया जा सकता है। तो आइए, जानते हैं इसका प्रोसेस।
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ई-फाइलिंग वेबसाइट पर ऐसे होगा यह कार्य
सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाएं। आधार कार्ड में दिया गया नाम, पैन नंबर और आधार नंबर एंटर करें। आधार कार्ड में सिर्फ जन्म का साल मेंशन होने पर स्क्वायर टिक करें। अब कैप्चा कोड एंटर करें (दृष्टिबाधित यूजर्स कैप्चा कोड की जगह OTP रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। ओटीपी उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा।) अब Link Aadhaar बटन पर क्लिक करें।
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SMS के माध्यम से इस प्रकार होगा यह कार्य
अपने फोन पर टाइप करें: UIDPAN इसके बाद 12 अंकों वाला Aadhaar नंबर लिखें और फिर 10 अंकों वाला पैन नंबर लिखें।अब स्टेप 1 में बताया गया मेसेज 567678 या 56161 पर भेज दें।
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इस प्रकार जानें पैन-आधार कार्ड लिंक का स्टेटस
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशल वेबसाइट पर जाएं और Aadhaar Status पर क्लिक करें या फिर incometaxindiaefiling.gov.in/aadhaarstatus लिंक पर क्लिक करें। अब अपना आधार और पैन कार्ड नंबर एंटर करें। ‘View Link Aadhaar Status’ पर क्लिक करें। इसके अलावा एसएमएस के जरिये भी आधार कार्ड और पैन लिंक के स्टेटस को चेक कर सकते हैं। नीचे दिए गए फॉरमेट में एसएमएस लिखकर 567678 या 56161 नंबर पर भेजना होगा। सबसे पहले लिखें UIDPAN, इसके बाद 12 अंको वाला आधार नंबर डालें और फिर 10 अंकों वाला पैन नंबर।








