New Delhi : दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव के खिलाफ IRCTC घोटाले में भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के आरोप तय कर दिये हैं। विशेष CBI अदालत के न्यायाधीश विशाल गोगने ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने तीनों को ट्रायल का सामना करने के लिए कहा है। आरोप है कि लालू यादव ने रेल मंत्री रहते हुये निजी कंपनी सुजाता होटल्स को रांची और पुरी के दो IRCTC होटलों के ठेके गैरकानूनी तरीके से दिलाये।
CBI के मुताबिक, इसके बदले राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव से जुड़ी एक कंपनी को बाजार मूल्य से कम दाम पर करोड़ों की जमीन ट्रांसफर की गई। तीनों नेताओं ने खुद को निर्दोष बताया है और कहा है कि वे न्यायिक प्रक्रिया का सामना करेंगे। कोर्ट ने लालू यादव पर भ्रष्टाचार व आपराधिक साजिश, जबकि राबड़ी और तेजस्वी पर धोखाधड़ी और साजिश (IPC की धारा 420 व 120B) के तहत आरोप तय किये हैं।
यह मामला 2004-2009 के दौरान लालू प्रसाद के रेल मंत्री कार्यकाल से जुड़ा है, जब IRCTC होटलों के रखरखाव के ठेकों में गड़बड़ी के आरोप सामने आये थे।
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