- लालू के वकील ने जवाब के लिए मांगा समय
- अब छह हफ्ते बाद सुनवाई, अभी तिथि की घोषणा नहीं
रांची : Lalu Prasad Yadav की जमानत पर हाईकोर्ट में फिर टली सुनवाई। लालू के वकील ने सीबीआई के दावे को जवाब के लिए मांगा समय। अब छह हफ्ते बाद होगी सुनवाई। कोर्ट ने अभी तिथि की घोषणा नहीं की। चारा घोटाले के दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में सजा काट रहे लालू प्रसाद की जमानत पर शुक्रवार 11 दिसंबर को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।
लालू प्रसाद की ओर से अदालत को बताया गया कि लालू प्रसाद की सजा की अवधि अभी आधी हुई या नहीं इसका रिकॉर्ड अभी पूरी तरह सत्यापित नहीं हो सका है। साथ ही सीबीआई ने जमानत का विरोध करते हुए जिन बिंदुओं को उठाया है उसका जवाब भी दाखिल किया जाएगा। इसके लिए वह पूरक शपथपत्र दाखिल करेंगे। इसके लिए समय की जरूरत है।
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दूसरे दिन सुनवाई के सीबीआई ने रखे थे कारण
सीबीआई की ओर से भी कुछ अन्य कारण का हवाला देते हुए दूसरे दिन सुनवाई करने का आग्रह किया गया। इस पर जस्टिस अपरेश सिंह की अदालत ने आग्रह स्वीकार करते हुए सुनवाई छह सप्ताह बाद निर्धारित कर दी। लालू के वकील ने बताया कि निचली अदालत में लालू को सुनाई गई सजा की सर्टिफाइड कॉपी फिलहाल उनके पास नहीं है। इसके लिए उन्होंने निचली अदालत में अप्लाई किया है। 10-15 दिन में उन्हें यह मिल जाएगा। इसके बाद ही वे सीबीआई के इस दावे को खारिज कर पाएंगे कि लालू यादव ने सजा की आधी अवधि पूरी की है कि नहीं। इसीलिए उन्होंने कोर्ट से समय मांगा था।
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Lalu की जमानत का किया था विरोध
पिछली सुनवाई के दौरान सीबीआई ने जमानत का विरोध करते हुए दावा किया था की लालू प्रसाद की आधी सजा पूरी नहीं हुई है, इसलिए जमानत का लाभ नहीं मिल सकता। इस पर हाईकोर्ट ने निचली अदालत और जेल के रिकॉर्ड की जांच कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था और यह बताने को कहा था कि आधी सजा पूरी हुई है या नहीं।












