Ranchi : चारा घोटोला में सजा काट रहे राजद सुप्रीमो लालू यादव को नहीं मिली जमानत। शुक्रवार, यानि कि 9 अप्रैल 2021 को लालू यादव की सजा की अवधि आधी पूरी हो रही थी। ऐसे उनके वकील ने झारखंड हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी। जस्टिस अपरेश सिंह की अदालत में मामले की सुनवाई हुई।
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इस दौरान CBI के अधिवक्ता ने अदालत से काउंटर एफिडेविट दायर करने के लिए 3 दिन का वक्त मांगा। अदालत ने CBI को 3 दिन का समय देते हुए एफिडेविट दायर करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई अब 16 अप्रैल को निर्धारित की गई है।
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लालू प्रसाद यादव के वकील ने बताया कि 9 अप्रैल 2021 को चारा घोटाले के दुमका कोषागार मामले में राजद सुप्रीमो की सजा की आधी अवधि पूरी हो रही है। इससे पहले भी 19 फरवरी 2021 को हाईकोर्ट ने लालू यादव को जमानत देने से इंकार कर दिया था। तब लालू की याचिका कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि उन्होंने कुल सजा की आधी अवधि पूरी नहीं की है। फिलहाल गंभीर बीमारियों से ग्रसित लालू प्रसाद यादव दिल्ली के एम्स में इलाजरत है।
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