- चार दिनों में भी 48 घंटे काम कर सकते हैं कामगार
कोहराम लाइव डेस्क : कामगारों के लिए खुशखबरी। देश के श्रम कानूनों में बदलाव की कोशिश जारी है। काम के घंटों को अधिक लचीला बनाने की कवायद की जा रही है। ऐसा प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जिसके तहत सप्ताह में अधिक 48 घंटे काम का प्रावधान स्वीकृत हो। पुराने नियमों के अनुसार 8 घंटों का वर्किंग डे होता है। इसके तहत छह दिनों तक काम करना जरूरी होता है। केंद्रीय श्रम सचिव अपूर्व चंद्रा ने कहा है कि कर्मचारियों के लिए हफ्ते में अधिकतम 48 घंटे तक काम करने की सीमा तय की जाएगी।
पुराने नियमों में लाया जा रहा लचीलापन
पुराने नियमों को और अधिक लचीला बनाते हुए यह नियम बनाया जा सकता है कि यदि कोई कामगार सप्ताह में चार दिन या पांच दिन में ही 48 घंटे काम पूरा कर लेता है, तो उसे दो या तीन दिन आराम दिया जा सकता है। हर दिन यदि वह 12 घंटे काम करता है, तो सप्ताह में चार दिन से ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शेष तीन दिन उसे अवकाश मिलेगा।
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कंपनियों को मिल सकती है छूट
केंद्र सरकार की ओर से प्राइवेट कंपनियों को यह छूट मिल सकती है कि वे कर्मचारियों की मंजूरी के बाद दैनिक कार्य के समय में परिवर्तन कर सकते हैं। तात्पर्य यह है कि अगर कोई कर्मचारी एक दिन में ही 8 की जगह 10 से 12 घंटे काम करे, तो हफ्ते के छह दिन के बदले 4 से 5 दिन में अपने काम का टारगेट पूरा करे।
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