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JPSC सिविल सेवा परीक्षा में उम्र की सीमा का कट ऑफ डेट नहीं घटेगा, हाइकोर्ट में याचिका खारिज

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रांची : JPSC की ओर से सिविल सेवा परीक्षा में अभ्यर्थियों के लिए उम्र सीमा का कट ऑफ डेट घटाने की मांग को लेकर दायर याचिका को झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने मामले में क‍हा कि यह सरकार का नीतिगत फैसला है। सरकार ने जो तय किया है, उसे चुनौती नहीं दी जा सकती है। याचिका प्रणय कुमार राय और प्रवीण कुजूर ने दायर की थी। जस्टिस एसएन पाठक ने बुधवार को याचिका को खारिज कर दिया।

मामले में जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल और प्रिंस कुमार सिंह ने दलील दी। याचिका में कहा गया था कि साल 2020 में सिविल सेवा परीक्षा के लिए जारी विज्ञापन में उम्र का कट ऑफ आफ डेट 2011 रखा गया था। एक साल बाद जेपीएससी की ओर से दोबारा संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के लिए विज्ञापन निकाला गया, जिसमें उम्र की कट ऑफ डेट एक अगस्त 2016 तय की गयी। ऐसे में बहुत से उम्मीदवार परीक्षा से वंचित हो जायेंगे।

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