SAMSTIPUR : बिहार में रोसड़ा व्यवहार न्यायालय के ADJ प्रथम कोर्ट ने बुधवार को पत्रकार विकास रंजन हत्याकांड में लगभग 13 साल बाद फैसला सुनाया। इस दौरान ADJ-1 राजीव रंजन सहाय ने 14 लोगों को दोषी करार दिया है। सभी को हत्या की धारा 302/34 IPC, 120 बी व 27 आर्म्स एक्ट की धारा में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
15 सितंबर को दोषी पाए गए थे आरोपी
बीते 15 सितंबर को ही कोर्ट ने सभी 14 आरोपी को दोषी पाया था। दोषी करार दिए जाने के बाद उपस्थित 13 लोगों को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया। अदालत में उपस्थित नहीं होने वाले एक आरोपी मोहन यादव के खिलाफ न्यायालय ने वारंट जारी कर दिया है।
इन्हें मिली है सजा
दोषी पाए गए लोगों में रोसड़ा लोजपा प्रखंड अध्यक्ष स्वंभर यादव, लरझाघाट बिथान के कृष्ण कुमार यादव उर्फ बड़कू यादव, दामोदरपुर रोसड़ा के बबलू सिंह, महुली का मोहन यादव, चेरिया बरियारपुर के संतोष आनंद सिंह, बसतपुर हसनपुर के उमाकांत चौधरी, संजीव राय, राजीव राय, रामउदय राय, राजीव रंजन उर्फ गुड्डू, प्रियरंजन उर्फ टिन्नू, विधानचद्र राय, मनोज चौधरी व मनेंद्र चौधरी शामिल हैं।
2008 में हुई थी हत्या
रोसड़ा के युवा पत्रकार विकास रंजन की हत्या 25 नवंबर 2008 को उस समय हुई थी,.जब वह गायत्री नगर रोड स्थित अपने कार्यालय से घर जा रहे थे। शाम सात बजे के आसपास घात लगाए अपराधियों ने पत्रकार के सिर में गोली मारकर हत्या कर दी थी।
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