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पसर्नल गाडि़यों को 20 साल के बाद फिटनेस टेस्‍ट कराना अनिवार्य, उल्‍लंघन किया तो…

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कोहराम लाइव डेस्क : अब बहुत पुरानी गाडि़यों को सड़कों पर दौड़ाना आसान नहीं। ऐसा किया तो कड़ी कार्रवाई भुगतने के लिए तैयार रहें। इस संदर्भ में केंद्र सरकार ने अपनी नई वाहन परिमार्जन नीति की घोषणा कर दी है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को लोकसभा में इस वाहन परिमार्जन नीति (Scrappage Policy) की घोषणा की। इस पॉलिसी के अनुसार, पर्सनल व्हीकल्स को 20 साल के बाद और कॉमर्शियल व्हीकल्स को 15 साल के बाद फिटनेस टेस्ट कराना अनिवार्य होगा।

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कम होगी ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए कंपोनेंट्स की लागत

केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि सभी वाहन निर्माताओं को एक एडवाइजरी जारी की गई है कि नए वाहन बेचते समय स्क्रैपे पॉलिसी के सर्टिफिकेट देने वाले वाहन मालिकों को 5 प्रतिशत की छूट दी जाए। उन्‍होंने इस पॉलिसी से होने वाले फायदों के बारे में बताते हुए कहा कि इस नई नीति के दौरान रीसाइक्लिंग से ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए कंपोनेंट्स की लागत कम होगी नए वाहनों को खरीदने के लिए रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स में भी ग्राहकों को छूट मिलेगी। इससे ऑटो सेक्टर में वाहनों की बिक्री में बढ़ोतरी होगी।

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नीति के तहत ये किए गए हैं प्रावधान

(A) 15 साल से पुराने व्यावसायिक वाहन यदि फिटनेस प्रमाणपत्र प्राप्त करने में विफल होते हैं तो उनका पंजीकरण (डी-रजिस्टर्ड) रद्द कर दिया जाएगा। इसके अलावा वाणिज्यिक वाहनों के लिए प्रारंभिक पंजीकरण की तारीख से 15 साल बाद फिटनेस प्रमाणपत्र और फिटनेस टेस्ट के लिए बढ़ी हुई फीस लागू हो सकती है।

(B) 20 साल से ज्यादा पुराने निजी वाहन यदि फिटनेस टेस्ट में अनफिट पाए जाते हैं और प्रमाण पत्र हासिल नहीं कर पाते हैं तो उनका पंजीकरण (डी-रजिस्टर्ड) रद्द कर दिया जाएगा। निजी वाहनों पर पंजीकरण के लिए शुरुआती पंजीकरण की तारीख से 15 साल बाद बढ़ी हुई पुनः पंजीकरण शुल्क लागू होगी।

(C)  यह प्रस्तावित किया जा रहा है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नगर निगम, पंचायतों, राज्य परिवहन उपक्रमों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और केंद्र और राज्य सरकारों के साथ स्वायत्त निकायों के ऐसे सभी वाहन जो कि 15 साल से ज्यादा पुराने हैं, तो उनका रजिस्ट्रेशन रद्द करते हुए स्क्रैप में भेजा जा सकता है।

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