कोहराम लाइव डेस्क: नए साल(2021) में रिजर्व बैंक (RBI) आपको कुछ ऐसा गिफ्ट देने जा रहा है, जिसके माध्यम से आपको ऑनलाइन शॉपिंग (online shopping), पेमेंट (online payment) और पैसे निकालने (money withdrawal) के लिए सिर्फ आधार नंबर (Aadhaar number) की जरूरत पड़ेगी।
सुरक्षित इंतजाम
इसके लिए रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने सुरक्षित और बेहतर इंतजाम किया है। हाल ही में आये रिजर्व बैंक के एक नियम के मुताबिक, आप देश के किसी भी कोने से पेटीएम (paytm) और गूगल पे (google pay) की तरह आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम से लेनदेन कर सकते हैं।
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रिटेल पेमेंट के लिए नियम जारी
रिजर्व बैंक ने नेशनल लेवल पर रिटेल पेमेंट सिस्टम के संचालन के लिए नियम जारी किए हैं। इसके जरिये कंपनियां अपने नाम से रिटेल मार्केट में विभिन्न सिस्टम की स्थापना, मैनेजमेंट और उसका ऑपरेटिंग कर सकेंगी. ऐसी कंपनी को रिटेल पेमेंट, शॉपिंग के लिए एटीएम, रिटेल सेलिंग प्वाइंट्स, आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम, सिक्योर पेमेंट गेटवे समेत दूसरी सारी जरूरी बातों का ख्याल भी रखना होगा।
क्या हैं शर्तें
रिजर्व बैंक के मसौदे के अनुसार, राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार की खुदरा भुगतान प्रणाली का संचालन करने के लिए आवेदन करने वाली कंपनी की नेटवर्थ 500 करोड़ रुपये से अधिक होनी चाहिए। ऐसी कंपनी को खुदरा भुगतान के क्षेत्र में एटीएम, खुदरा बिक्री केंद्रों, आधार आधारित भुगतान और प्राप्ति सेवाओं सहित समूचे खुदरा क्षेत्र की नयी भुगतान व्यवस्था का संचालन और व्यवस्था देखनी होगी। कंपनी इस प्रकार के भुगतान केंद्रों की स्थापना करने से लेकर उनकी देखरेख और परिचालन के लिए जवाबदेह होगी।
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सिस्टम का प्लान ऑफ एक्शन
रिजर्व बैंक ने इस तरह की व्यापक इकाई स्थापित करने वालों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि इस प्रकार की वृहद इकाई को बैंकों और गैर- बैंकों के लिए क्लियरिंग और निपटान प्रणाली का परिचालन करने की भी अनुमति होगी। इसमें उसे निपटान, ऋण, तरलता और परिचालन संबंधी जोखिमों की पहचान और उन्हें व्यवस्थित भी करना होगा। इसके साथ ही, पूरी प्रणाली की ईमानदारी और सत्यनिष्ठा को बनाये रखना होगा।
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