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इस केस में इमरान खान को मिली तीन साल की सजा

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Kohramlive : पाक के पूर्व पीएम इमरान खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तोशाखाना केस में इमरान खान को जिला-सत्र न्यायालय ने दोषी ठहराया है। उन्हें इस मामले में 3 साल की सजा सुनाई गई है। इस्लामाबाद पुलिस ने इमरान के खिलाफ अरेस्ट वॉरंट जारी किया है।

क्या है पूरा मामला?

इमरान खान पर साल 2018 से 2022 के बीच सरकारी उपहारों को बेचने का आरोप है, जो विदेश यात्रा के दौरान प्राप्त हुए थे। इन उपहारों की कीमत 6,35,000 अमेरिकी डॉलर से अधिक थी। शीर्ष अदालत ने बुधवार को इस्लामाबाद सत्र अदालत में चल रहे तोशाखाना मामले की सुनवाई पर रोक लगाने के इमरान खान के अनुरोध को खारिज कर दिया था।हालांकि, कोर्ट ने शुक्रवार तक आगे की कार्यवाही स्थगित करके 70 वर्षीय खान को राहत भी दी थी ताकि हाई कोर्ट द्वारा कोई प्रतिकूल आदेश पारित होने की स्थिति में वह फिर से अदालत का रुख कर सकें।

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