kohramlive desk : यदि आप Cryptocurrency में निवेश करना चाहते हैं, तो यह जरूरी है कि सरकारी की ओर से जारी गाइडलाइंस को जानें, नहीं तो मुश्किल हो सकती है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के कारण भारतीय बाजार से विदेशी पूंजी भी घटने लगी है। इसी कारण क्रिप्टोकरेंसी के विज्ञापन के लिए एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया (ASCI) ने गाइडलाइंस जारी की हैं। इसके अनुसार, 1 अप्रैल 2022 से विज्ञापनदाताओं को क्रिप्टो उत्पादों और टोकन के लिए एक डिस्क्लेमर (Cryptocurrency Ad Guidelines) देना होगा। इसमें यह लिखा होगा कि ये उत्पाद अनरेगुलेटेड हैं और इन पर अत्यधिक रिस्क हो सकता है। यानी अब क्रिप्टोकरेंसी के साथ डिस्क्लेमर भी अनिवार्य होगा।
विज्ञापनों में डिस्क्लेमर लिखना अनिवार्य
सभी वर्चुअल डिजिटल संपत्तियों (वीडीए) के विज्ञापनों में डिस्क्लेमर लिखा होन अनिवार्य होगा। इतना ही नहीं, अभी तक चल रहे पुराने विज्ञापन 15 अप्रैल के बाद प्रसारित या प्रचारित नहीं होने चाहिए। 15 अप्रैल के बाद नई गाइडलाइन के तहत बने विज्ञापन ही मान्य होंगे। दरअसल, बाजार में क्रिप्टोकरेंसी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। ऐसे में, एएससीआई ने सभी हितधारकों, सरकार और वित्तीय नियामकों से परामर्श के बाद यह गाइडलाइन जारी की है।
निवेश का नया उभरता तरीका
एएससीआई अध्यक्ष सुभाष कामथ ने कहा, ‘वर्चुअल डिजिटल एसेट्स और सेवाओं के विज्ञापन के लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता है, यह देखते हुए कि यह निवेश का एक नया और उभरता हुआ तरीका है। इसलिए उपभोक्ताओं को जोखिमों के बारे में जागरूक करने और उन्हें सावधानी से आगे बढ़ने के लिए कहना चाहिए।’
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