- आय से अधिक संपत्ति का मामला में अपील याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज
- तीनों को सीबीआई कोर्ट ने पांच-पांच साल की सजा सुनायी थी
रांची : झारखंड Highcourt ने पूर्व मंत्री हरिनारायण राय और उनके परिजनों की अपील याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने सीबीआई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। पूर्व मंत्री हरिनारायण राय, उनकी पत्नी और भाई के खिलाफ 1.46 करोड़ रुपये के आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई कोर्ट ने पांच-पांच साल की सजा सुनाई थी। इसी आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील याचिका दायर की गई थी।
Highcourt ने फैसला सुरक्षित रखा था
सीबीआई कोर्ट ने 1.46 करोड़ रुपये के आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी करार दिया था। इसके खिलाफ तीनों ने झारखंड Highcourt में अपील दाखिल कर निचली अदालत की सजा को चुनौती दी थी। पूर्व में अदालत ने सभी पक्षों की बहस पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
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जस्टिस चौधरी ने सुनाया फैसला
बुधवार चार नवंबर को इनकी अपील पर फैसला सुनाते हुए जस्टिस एके चौधरी की अदालत ने इनकी अपील खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि निचली अदालत के फैसले में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद कोर्ट ने सीबीआइ कोर्ट की सजा को बरकरार रखा है।
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