पटना : पटना टीचर्स ट्रेनिंग B.Ed. कॉलेजों को बड़ा झटका लगा है। HC ने सरकारी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में की गई 451 लेक्चररों की नियुक्ति को रद्द कर दिया गया है। न्यायमूर्ति डॉक्टर अनिल कुमार उपाध्याय की एकलपीठ ने रवि कुमार समेत कई अन्य की तरफ से दायर तीन रिट याचिकाओं को मंजूर करते हुए यह आदेश दिया है।
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478 लेक्चररों की बहाली के लिए विज्ञापन निकाला था
पटना हाईकोर्ट के अंदर आवेदकों की तरफ से अधिवक्ता सुनील कुमार सिंह और योगेंद्र कुमार ने कोर्ट को कहा कि BPSC ने साल 2016 में सरकारी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में 478 लेक्चररों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला था। इस विज्ञापन में विकलांग छात्रों को ट्रेनिंग देने के लिए 38 समावेशी शिक्षा के लिए रखे गए थे। लेकिन इन पदों पर योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति नहीं की गई। नियुक्ति संबंधी नियमों का उल्लंघन बताते हुए याचिकाकर्ताओं ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। लेकिन इस मामले की सुनवाई में पटना HC ने सरकार को बार-बार जवाब दाखिल करने का मौका दिया लेकिन कोर्ट के आदेश के बावजूद सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया है।
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