Garhwa(Nityanand Dubey) : बागी अशर्फी यादव की हत्या में दोषी पाये गये भाकपा माओवादी संगठन के हार्डकोर उग्रवादी टुनेश जी उर्फ दूनेश उरांव को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। वहीं 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया। वहीं जुर्माना नहीं देने पर 1 साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। यह सजा गढ़वा के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नलीन कुमार की अदालत में सुनाई गई। अशर्फी यादव की बीते 21 दिसंबर 2008 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में गढ़वा के भंडारिया थाना में कई माओवादियों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई थी। यह प्राथमिकी चंद्रदेव यादव के बयान पर दर्ज की गई थी।
दर्ज FIR में इस बात का जिक्र किया गया था कि 21 दिसंबर की रात 10 बजे हथियार बंद माओवादियों का एक दस्ता बरकोल गांव पहुंचा। यहां घर से उठाकर अशर्फी यादव, विष्णु पनिक और रमेश पनिक को ले गया। तीनों को बेतरह मारा-पीटा गया। इसके बाद विष्णु पनिक और रमेश पनिक को वहीं छोड़ दिया और अशर्फी यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अशर्फी पर इल्जाम लगाया गया था कि वह संगठन का 3 लाख रुपये और हथियार लेकर भाग गया है।
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