Ranchi: झारखंड में पंचायत व निकाय चुनावों को लेकर तैयारी आगे बढ़ रही है। कुछ दिनों में की तिथि की घोषणा संभव है। इस बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने नामांकन से लेकर मतगणना तक के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। कोरोना महामारी ध्यान में रख्ते हुए आयोग की तरफ से कई प्रकार की सख्तियां बरतने को कहा गया है।
गाइडलाइन के अनुसार, डोर-टू-डोर चुनाव प्रचार में पांच लोग ही शामिल हो सकते हैं। नामांकने के दौरान प्रत्याशी के अलावा केवल एक प्रस्तावक को ही नामांकन कक्ष में एंट्री की इजाजत होगी। यहां सेनेटाइजेशन करने की व्यवस्था रहेगी। नियम का पालन नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई होगी। मतदान दल के सदस्यों को सैनिटाइजर व ग्लब्स की किट दी जाएगी।
पंचायत चुनाव में वोट देते समय मास्क का प्रयोग करें मतदाता
मतदान केंद्र पर वोटिंग के समय हर मतदाता को मास्क का प्रयोग करना अनिवार्य है। बिना मास्क लगाय व्यक्ति का प्रवेश नहीं मिलेगा। मतदाता की पहचान में संदेह होने पर ही मास्क हटाया जा सकेगा। मतदान काउंटर पर छह फीट की दूरी पर गोले बना कर शारीरिक दूरी का पालन करने के लिए कहा गया है।
चिकित्सा पदाधिकारी को बनाया जाएगा नोडल ऑफिसर
जिला से प्रखंड स्तर तक चिकित्सा पदाधिकारी को नोडल अफसर नियुक्त किया जाएगा। नोडल पदाधिकारी निर्वाचन के दौरान कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए सभी आवश्यक उपाय करेंगे। निर्वाचन से जुड़े पदाधिकारियों व कर्मियों को शरीरिक दूरी के नियम का पालन करते हुए प्रशिक्षण दिया जाएगा।
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