Kohramlive : मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला पलटते हुये BRS नेता के कविता को बेल दे दी है। उन्हें 10-10 लाख रुपये के जमानत बांड भरने, गवाहों से छेड़छाड़ न करने और गवाहों को प्रभावित न करने की शर्त पर जमानत मिली है। तेलंगाना के पूर्व CM के चंद्रशेखर की बेटी के कविता को बीते 15 मार्च को उनके हैदराबाद के बंजारा हिल्स में स्थित घर से गिरफ्तार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीआर गवई, केवी विश्वनाथन की पीठ ने सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान CBI और ED को फटकार भी लगायी और उनकी जांच के तरीके पर सवाल उठाये। कोर्ट ने पूछा कि उनके पास के कविता के कथित घोटाले में शामिल होने के क्या सबूत हैं और जो सबूत हैं वो अदालत में पेश करें। इससे पहले के कविता ने जमानत ने लिये दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। लेकिन वहां उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया था। HC का कहना था कि प्रथम दृष्ट्या कथित शराब नीति घोटाले में के कविता मुख्य साजिशकर्ता के रूप में दिख रही हैं।
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