- तीन महीने में पालन करने थे केंद्र सरकार के कुछ नियम, अभी तक किसी ने नहीं दिया ध्यान
Kohramlive desk : इंडिया में काम कर रहीं सोशल मीडिया कंपनियां- फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम को आनेवाले समय में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने यहां काम कर रहीं सभी सोशल मीडिया कंपनियों को कुछ नियमों का पालन करने के निर्देश दिए थे। उसके लिए तीन महीने का वक्त भी दिया था। यह समय 26 मई को पूरा हो रहा है, फिर भी अभी तक किसी भी कंपनी ने इन नियमों पर ध्यान नहीं दिया है। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या 26 मई के बाद भारत में फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसी सोशल मीडिया कंपनियां बंद हो जाएंगी।
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कंप्लायंस अधिकारी, नोडल अधिकारियों की नियुक्ति जरूरी
नरेंदग मोदी नीत केंद्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर 25 फरवरी 2021 को सभी सोशल मीडिया कंपनियों के लिए नए नियमों का पालन करने को तीन महीने का टाइम दिया गया था। ऐसी सभी कंपनियों को भारत में कंप्लायंस अधिकारी, नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करने के लिए कहा गया था और उन सभी का कार्यक्षेत्र भारत में होना जरूरी रखा गया था। शिकायत समाधान, आपत्तिजनक कंटेट की निगरानी, कंप्लायंस रिपोर्ट और आपत्तिजनक सामग्री को हटाना के नियम भी हैं।
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देनी होगी फिजिकल कांटेक्स्ट पर्सन की जानकारी
आदेश मे यह भी कहा गया था कि सोशल मीडिया कंपनियों को अपनी वेबसाइट या मोबाइल एप पर फिजिकल कांटेक्स्ट पर्सन की जानकारी देनी होगी। अभी तक केवल कू नाम की कंपनी को छोड़ कर किसी अन्य कंपनी ने इनमें से किसी अधिकारी को अप्वाइंट नहीं किया है।
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आपराधिक कार्रवाई के दायरे में आ सकती हैं ये कंपनियां
गौरतलब है कि ये कंपनियां भारत में काम कर रही हैं, भारत से मुनाफा कमा रही हैं, लेकिन दिशा-निर्देशों के पालन के लिए मुख्य कार्यालय अमेरिका से हरी झंडी का इंतजार करती हैं। यह टेंटेंसी उचित नहीं है। किसी प्रकार की शिकायत करने पर कुछ ने कहा कि वे अमेरिका में अपने मुख्य कार्यालय से निर्देशों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ट्विटर जैसी कंपनियां अपने खुद के फैक्ट चेकर रखती हैं, जिनकी न तो पहचान बताती है और न ही तरीका कि कैसे तथ्यों की जांच की जा रही है। अगर ये कंपनियां भारत सरकार के नियमों का पालन नहीं करती हैं तो उनका इंटरमीडियरी स्टेटस छिन सकता है और वे भारत के मौजूदा कानूनों के तहत आपराधिक कार्रवाई के दायरे में आ सकती हैं।














