UP : उत्तर प्रदेश में चित्रकूट नाबालिग गैंगरेप केस में पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को आजीवन कारावास की सजा मिली है। उनको गुरुवार को दोषी ठहराया गया था। इस केस में गायत्री प्रसाद प्रजापति और अन्य दो आरोपियों अशोक तिवारी और आशीष शुक्ला को आजीवन कारावास की सजा कोर्ट ने सुनाई है। दो-दो लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। तीनों गैंगरेप और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में दोषी पाए गए थे। इस मामले में विकास वर्मा, अमरेंद्र सिंह उर्फ पिंटू, चंद्रपाल, रूपेश्वर उर्फ रूपेश बरी किया गया था।
प्रजापति पर क्या लगे थे आरोप
समाजवादी सरकार में गायत्री प्रसाद प्रजापति खनन मंत्री रह चुके हैं। गायत्री और छह अन्य लोगों पर चित्रकूट की एक महिला ने अपनी नाबालिग बेटी संग गैंगरेप का आरोप लगाया था। महिला का कहना था कि वह मंत्री गायत्री प्रजापति से मिलने उनके आवास पर पहुंची थी। इसके बाद मंत्री और उनके साथियों ने उसको नशा दे दिया और नाबालिग बेटी के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया।
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