Gujarat : पत्नी का एक्सट्रा अफेयर हो तो भी देना होगा भरण-पोषण। गुजरात हाई कोर्ट में जस्टिस जेबी पारडीवाला और निरल मेहता की खंडपीठ ने पत्नी द्वारा तलाक लेने के बावजूद पति के साथ रहने की अपील में यह बात कही। शादी होने के बाद पत्नी का दूसरे लोगों से अवैध संबंध होने पर पति ने फैमिली कोर्ट से तलाक लिया था। पत्नी ने फैमिली कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। पति के वकील ने दलील दी कि पत्नी की उससे दोगुना कमाई है। केवल परेशान करने के इरादे से भरण-पोषण मांग रही है। खंडपीठ ने टिप्पणी की कि पत्नी चार गुना ज्यादा कमाती हो तो भी भरण-पोषण की हकदार है। एक साथ रकम दे दो तो जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। पिता ने बेटे की पूरी जिंदगी के खर्च के लिए 8 लाख रुपये का ऑफर दिया।
पिता को बेटे की जिम्मेदारी से छुटकारा नहीं मिल सकता
गांधीनगर में रहने वाली महिला ने फैमिली कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।महिला ने अपील में कहा था कि वह बेटे के साथ वर्ष 2014 से अलग रहती है। बेटा अपने पिता को भी नहीं पहचानता है। हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि पिता को बेटे की जिम्मेदारी से छुटकारा नहीं मिल सकता है। पत्नी का कैसा भी एक्सट्रा अफेयर हो पति उसे भरण-पोषण से वंचित नहीं कर सकता है। पत्नी के व्यभिचारी होने पर भरण-पोषण न चुकाने का कोई कानून नहीं है।
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