Ranchi : लोकसभा चुनाव के खत्म हो जाने के बाद लाइसेंसी हथियार वापस लौटाने के आदेश जारी कर दिये गये। यह आदेश आज रांची के DC राहुल कुमार सिन्हा ने दिया। तमाम थाना, ओपी एवं बंदूक दुकानों को यह आदेश दिया गया है कि जिनका लाइसेंसी हथियार और गोलियां जमा की गई थी, उन्हें लौटा दिया जाये। यहां याद दिला दें कि लोकसभा चुनाव 2024 को स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त तरीके से सम्पन्न कराने हेतु शस्त्र अधिनियम 1962 की धारा 46 (21) के तहत रांची जिला के सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के शस्त्रों को थाना/ओ०पी० या बंदूक दुकान में जमा कराने का DC के द्वारा आदेश निर्गत किया गया था।
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