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DC ने दी अनुमति, कुंदन गोप पर चलेगा आर्म्स एक्ट का केस

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Ranchi : आर्म्स के साथ धरे गये कुंदन गोप के खिलाफ केस चलाने की अनुमति दे दी गई है। यह अनुमति रांची के DC राहुल कुमार सिन्हा के द्वारा दी गई। रांची के सिटी SP द्वारा अनुशंसा की गई थी, जिसपर DC ने अभियोजन की स्वीकृति प्रदान कर दी। इस संबंध में धुर्वा थाने में केस (कांड संख्या 132/23) दर्ज है। यह प्राथमिकी भादवि की धारा 25 (1-बी) ए/26/35 के तहत दर्ज की गई है।

सूत्रों के अनुसार धुर्वा पुलिस द्वारा इसी साल 9 जनवरी को बदमाश मनीष तिग्गा और जीतू बाखला को अरेस्ट किया गया था। इल्जाम है कि इन बदमाशों ने राजस्थान के टेलर चालक राजू सिंह को लूट लिया था, वहीं प्रतिरोध करने पर चालक पर जानलेवा हमला किया गया था। यह वारदात नगड़ी थाना क्षेत्र के गागी टोली हुई थी। गिरफ्तार मनीष और जीतू ने इस कांड में शामिल अपने तीन अन्य साथियों दुलाल तिर्की, राजू बाखला एवं कुंदन गोप के बारे में सबकुछ बता दिया था। कुंदन रांची के इटकी थाना क्षेत्र के मोरा गांव का रहनेवाला है।

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