Kohramlive Desk : रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने एक सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। आरबीआई की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार आज यानी 22 सितंबर से यह बैंक बंद हो गया है। RBI ने बताया है कि जिन भी ग्राहकों का पैसा इस बैंक में है वह इससे पैसा नहीं निकाल पाएंगे। इससे पहले RBI ने पुणे स्थित रुपी सहकारी बैंक लिमिटेड (Rupee Co-operative Bank Limited) का लाइसेंस कैंसिल किया था। आरबीआई ने इसके लिए जारी नोटिस में बताया था कि बैंक की वित्तीय हालात ठीक नहीं है। ऐसे में 22 सितंबर से बैंक को अपना कारोबार बंद करना पड़ेगा।
दरअसल, रुपया सहकारी बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द इसलिए किया गया क्योंकि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना खत्म हो चुकी थी।आरबीआई की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार, ‘यह बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ धारा 11(1) और धारा 22 (3)(डी) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करता है। बैंक धारा 22(3) (ए), 22 (3) (बी), 22 (3) (सी), 22 (3) (डी) और 22 (3) (ई) की आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहा है।’
ग्राहकों पर असर
अब सवाल है कि इस बैंक के ग्राहकों के पैसे का क्या होगा? दरअसल, इस बैंक ग्राहकों को आरबीआई की डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) इंश्योरेंस स्कीम के जरिए 5 लाख रुपये का इंश्योरेंस कवर मिलेगा। यानी अगर किसी बैंक को खराब वित्तीय स्थिति के कारण बंद करना पड़ता है तो ऐसे में कस्टमर को DICGC के जरिए 5 लाख रुपये तक के डिपॉजिट पर इंश्योरेंस कवर का फायदा मिलता है और यह पैसे ग्राहकों को मिल जाते हैं। इस नियम के तहत इस बैंक के ग्राहकों को कुछ हद तक लाभ मिल सकता है।
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