RANCHI : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अनुसूचित जनजाति, अनसूचित जाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग विभाग, झारखंड, द्वारा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पलामू थाना कांड संख्या 10/2021 दिनांक- 5 अगस्त 2021 के प्राथमिक अभियुक्त मनोज कुमार, सहायक, जिला कल्याण कार्यालय, पलामू एवं सुभाष कुमार, जिला कल्याण पदाधिकारी, पलामू के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 (संशोधित अधिनियम, 2018) की धारा-7 (ए) के तहत अभियोजन की स्वीकृति दे दी है।
धुमकुडि़या भवन निर्माण के लिए रिश्वत मांगने का मामला
प्राथमिकी अभियुक्त पर धुमकुडि़या भवन निर्माण के विरुद्ध आवंटन देने के लिए सरकारी पद का दुरुपयोग करते हुए वादी उमाशंकर बैगा से 20 हजार रुपए रिश्वत की मांग की गई। वादी रिश्वत नहीं देना चाहता था। इस बात की सूचना उसने पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पलामू को दी। इस बात के सत्यापन के लिए पुलिस इंस्पेक्टर नागेंद्र कुमार मंडल को ऑथराइज किया गया। सत्यापन के क्रम में आरोप की सत्यता की पुष्टि हुई। प्राथमिक अभियुक्त पर रिश्वत की राशि के साथ रंगेहाथ गिरफ्तार किया गया। इस प्रकार प्राथमिक अभियुक्त पर सरकारी पद का दुरूपयोग करते हुए रिश्वत लेने का आरोप गठित है।
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