नई दिल्ली : कोरोना काल के दौरान जारी लॉकडाउन में देशभर के सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स अबतक नहीं खुले हैं। छह महीने से अधिक समय तक बंद रहने के बाद 15 अक्टूबर से कई शर्तों के साथ इन्हें फिर से खोले जाने की अनुमति दी गई है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने छह अक्टूबर को इससे संबंधित दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं। इसके अनुसार, सिनेमा हॉल को 50% ऑक्युपेंसी के साथ संचालित करने की अनुमति रहेगी, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग रहे। ये सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई सीट न बदले। मंत्रालय ने कहा है कि स्क्रीनिंग की शो टाइमिंग भी बदली जाएगी और भीड़भाड़ से बचने के लिए पर्याप्त संख्या में बॉक्स ऑफिस काउंटर खोले जाएंगे। इंटरवल के दौरान दर्शकों को भीड़ से बचने को भी कहा है।
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एक सीट छोड़कर बैठना होगा
सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि सिनेमाघरों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) की घोषणा की गई है। 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल खोलने की अनुमति होगी। साथ ही मास्क पहनना और दर्शकों के बीच एक सीट की दूरी रखना अनिवार्य होगा। सिनेमा घरों में 50 प्रतिशत लोगों के बैठने की अनुमति होगी। एक कुर्सी छोड़कर बैठने की व्यवस्था की जाएगी। मास्क लगाना अनिवार्य होगा। साथ ही सेनेटाइजर जरूरी है।
एक शो के बाद हॉल सेनेटाइज कराना होगा
साथ ही कोरोना से बचाव के बारे में जागरूकता फैलाने वाली एक मिनट की एक फिल्म दिखाया जाना या इस बारे में घोषणा किया जाना अनिवार्य होगा। एक शो खत्म होने के बाद पूरा हॉल सेनेटाइज करना होगा, तभी दूसरा शो आरंभ होगा। सिंगल स्क्रीन में टिकट बुकिंग के लिए ज्यादा खिड़कियां खोलनी होंगी। सभी जगह ऑनलाइन टिकट बुकिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। पैक्ड खाना मिलेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि एसओपी का पालन होगा और लोग 15 अक्टूबर से सिनेमाघरों में जाकर फिल्में देख सकेंगे। इसके लिए उन्होंने सभी को शुभकामनाएं भी दीं।
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