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केंद्र सरकार ने सरोगेट मां के लिए जारी किया नोटिफिकेशन, यह काम कराना जरूरी

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Kohramlive desk : सरोगेसी के जरिए बच्चा पाने के इच्छुक दंपतियों को सरोगेट मां के लिए स्वास्थ्य बीमा करवाना जरूरी है। इस संदर्भ में केंद्र सरकार ने नियमों से संबंधित नोटिफिकेशन जारी कर इसकी जानकारी सभी संबंधित पक्षों को दे दी है। बीमा राशि का उपयोग प्रसव पूर्व और प्रसव के बाद में होने वाली स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाएगा।

सरोगेसी के लिए तैयार महिलाओं के स्वास्थ्य पर खास फोकस

केंद्र सरकार की अधिसूचना के मुताबिक ये बीमा भारत में बीमा कंपनियों के नियामक से अधिकृत कंपनी या एजेंट के जरिए ही हो सकेगा। सरोगेसी के लिए तैयार महिलाओं की स्वास्थ्य जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अधिसूचना में इसका ध्यान रखा गया है। सरोगेसी के लिए तैयार महिलाओं को प्रसव पूर्व या बाद में अधर में छोड़ दिया जाता है, जिस कारण उन्हें कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस बीमा में सरोगेसी के लिए तैयार महिला के मां बनने की प्रक्रिया के दौरान मृत्यु होने पर उनके परिवार को बीमा राशि मिलने का भी प्रावधान है।

तीन बार से अधिक सरोगेसी प्रक्रिया से नहीं गुजर सकती कोई महिला

सरकार ने अधिसूचना में ये भी साफ कर दिया है कि कोई भी महिला तीन बार से ज्यादा सरोगेसी प्रक्रिया से नहीं गुजर सकेगी। स्वास्थ्य से जुड़े विशेषज्ञों का ये मानना था कि नियमों के ना होने के कारण चोरी छिपे गरीब महिलाओं का शोषण भी होता था, जिसका उनकी शारीरिक स्थिति पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था, लेकिन अब तीन बार से ज्यादा कोई भी महिला सरोगेसी प्रक्रिया से नहीं गुजर सकेगी।

अबार्सन का होगा महिला के पास विकल्प

सरोगेट मां को प्रेगनेंसी के दौरान अगर डाक्टर अबार्सन की सलाह देते हैं तो महिला के पास तय कानून के मुताबिक ऐसा करवाने का अधिकार होगा। केंद्र सरकार ने सरोगेसी करने वाले निजी अस्पतालों और क्लिनिकों के लिए भी नियम तय कर दिए हैं। ऐसे सभी संस्थानों को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा और इसके लिए दो लाख रुपए की फीस अदा करने होगी, जो वापस नहीं होगी।

 संस्थानों को करनी होगी स्टाफ की नियुक्ति

निजी संस्थानों को अपने यहां सरोगेसी प्रक्रिया करने की अनुमति लेने से पहले पर्याप्त स्टाफ की नियुक्ति भी करनी होगी। ऐसे निजी संस्थानों में कम से कम एक Gynaecologist, एक Anesthetist, एक Embryologist और एक Counsellor जरूर नियुक्त करना होगा। इनके अतिरिक्त अन्य स्टाफ होना भी जरूरी होगा।

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