Kohramlive Desk : केंद्र के सड़क परिवहन मंत्रालय ने मोटर व्हिकल कानून में संशोधन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके मुताबिक, एक अप्रैल 2023 से 15 साल पुरानी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से रद्द हो जाएगा। मतलब ऐसी गाडि़या सड़कों पर नहीं चलेंगी। यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि जिन गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन रिन्यू हुआ है, उन्हें भी रद्द माना जाएगा। ये गाड़ियां रजिस्टर्ड स्क्रैप सेंटर द्वारा डिस्पोज करनी होंगी। केंद्र, राज्य, केंद्रशासित प्रदेश, नगर निगम, स्टेट ट्रांसपोर्ट, सरकारी स्वायत्त संस्थान के पास सभी 15 साल पुरानी गाड़ियां स्क्रैप करनी होंगी। इनमें सेना के वाहन शामिल नहीं होंगे।
पहले किया गया था केंद्रीय मोटर वाहन रूल 1989 के चैप्टर III में बदलाव
बता दें कि इससे पहले सड़क परिवहन मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन रूल, 1989 के चैप्टर III में बदलाव किया था। इसके माध्यम से पुरानी कार के मार्केट के रेग्युलेशन ईकोसिस्टम को सुदृढ़ करने की कवायद की गई थी। नियमों में बदलाव के साथ सेकेंड हैंड गाड़ी खरीद और बिक्री से जुड़े डीलर को सत्यापित करने के लिए सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा, ताकि लोगों को किसी भी तरह के फर्जीवाड़े से बचाया जा सके।
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