Dhanbad: धनबाद के एडीजे उत्तम आनंद की हत्या के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI)की चार्जशीट को झारखंड हाई कोर्ट ने शुक्रवार को त्रुटिपूर्ण करार दिया। कोर्ट ने सीबीआईो फटकार लगाते हुए कहा- हत्या का कारण और उद्देश्य बताए बिना चार्जशीट दाखिल करना दुखद है। चीफ जस्टिस रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण ने अगली सुनवाई में CBI डायरेक्टर को वर्चुअल माध्यम से हाजिर होने का आदेश दिया। CBI के आग्रह के बाद कोर्ट ने डायरेक्टर के हाजिर नहीं होने का अनुरोध मान लिया। कोर्ट ने कहा है कि अगली सुनवाई में भी जांच संतोषजनक नहीं पाई गई तो डायरेक्टर को पेश होना होगा। बता दें कि सीबीआई ने स मामले में 20 अक्टूबर को चार्जशीट पेश की थी।
जज उत्तम आनंद हत्या मामला : ताकि आरोपियों को जमानत न मिल सके
घटना के 90 दिन पूरे होने से पहले ही सीबीआई ने चर्जशीट पेश किया, ताकि जेल में बंद ऑटो ड्राइवर लखन वर्मा और उसके साथी राहुल वर्मा को जमानत न मिल सके। एजेंसी ने कहा- मामले में आगे जांच जारी है। CBI दोनों आरोपियों को 3 बार रिमांड पर ले चुकी है।बता दें कि 28 जुलाई को मॉर्निंग वॉक के दौरान जज उत्तम आनंद को ऑटो ने टक्कर मार दी थी। इसके बाद अस्पताल ले जाने के दौरान उनकी मौत हो गई थी। दोनों आरोपियों को अगले ही दिन गिरफ्तार कर लिया गया था।
होटवार जेल से भी जुड़ा है हत्या का मामला
CBI की जांच इस केस का कनेक्शन रांची के होटवार जेल तक भी पहुंच चुका है। होटवार जेल में CBI लगातार दो दिन तक आधा दर्जन से ज्यादा अपराधियों से पूछताछ कर चुकी है। इसमें होटवार में बंद रंजय सिंह हत्याकांड के आरोपी नंद कुमार सिंह उर्फ मामा भी शामिल हैं।
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