Ranchi : देर है पर अंधेर नहीं। करीब 12 साल बाद कोर्ट ने घूस लेने के आरोप में तीन सरकारी कर्मियों को दोषी करार देते हुये 4-4 साल की सजा सुनाई है। रांची विजिलेंस की स्पेशल कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। कोर्ट ने बेड़ो प्रखंड के बंदोबस्त पदाधिकारी, क्लर्क और पिउन पर लगे घूस लेने के इल्जाम को सही पाया और आज तीनों को सजा सुनाई। बेड़ो प्रखंड के साधु और सुधुवा उरांव से उनकी जमीन पर दखल कब्जा दिलाने के एवज में एक लाख रुपये घूस मांगी गई थी। दोनों रिश्वत नहीं देना चाहते थे।
काफी मान-मनौव्वल के बाद सौदा 50 हजार पर तय हुआ था। मगर साधु और सुधुवा उरांव ने एसीबी से इसकी शिकायत कर दी। मामले का सत्यापन कराने के बाद एसीबी की टीम ने तीनों को घूस लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया था। बेड़ो प्रखंड के बंदोबस्त पदाधिकारी तालेश्वर बड़ाईक को 40 हजार, क्लर्क मिथलेश कुमार को 9 हजार और प्यून मकसूद आलम को 1 हजार रुपये घूस लेते गिरफ्तार किया गया था। यह मामला 4 नवंबर 2010 को दर्ज हुआ था।

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