Bihar : मारपीट के एक मामले में दोषी करार भाजपा विधायक मिश्रीलाल यादव को तीन महीने की सजा सुनाई गई। यह सजा दरभंगा की एमपी-एमएलए कोर्ट के ADJ 3 सुमन कुमार दिवाकर की अदालत द्वारा सुनाई गई। सजा को माफ करने की अर्जी लेकर कोर्ट पहुंचे मिश्रीलाल यादव की अर्जी पर सुनवाई करते हुये उन्हें राहत देनें से कोर्ट ने इनकार कर दिया और मिश्रीलाल की तीन महीने की सजा को बरकरार रखते हुये जेल भेज दिया। इसके बाद भाजपा विधायक को कस्टडी में ले लिया गया। इसके बाद उन्हें जेल भेज दिया।
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