Bihar : बिहार(Bihar) सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया पर सख्ती की नई लकीर खींच दी है। संशोधित आचरण नियमावली 2026 लागू होते ही अब फेसबुक, एक्स और इंस्टाग्राम पर मनमर्जी पोस्ट करना भारी पड़ सकता है। नये नियम साफ कहते हैं कि सरकार की नीतियों, योजनाओं या कोर्ट के फैसलों पर बिना अनुमति टिप्पणी नहीं। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट पर कोई भी राय देना सीधे कदाचार माना जायेगा।
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Bihar में ऑफिस के अंदर सोशल मीडिया बैन
यही नहीं, ऑफिस के अंदर रील बनाना, फोटो-वीडियो शेयर करना या लाइव स्ट्रीमिंग पूरी तरह बैन कर दी गई है। फर्जी प्रोफाइल, नकली नाम और सरकारी ईमेल/नंबर से सोशल मीडिया अकाउंट चलाने पर भी रोक लगा दी गई है। सबसे बड़ा झटका ये है कि अब सरकारी कर्मचारी पूरे सेवा काल में सिर्फ एक बार ही प्रतियोगी परीक्षा दे सकेंगे, वो भी NOC के साथ। इसके पीछे सरकार का तर्क है कि डिजिटल दौर में अनुशासन जरूरी है, लेकिन इन सख्त नियमों ने कर्मचारियों के बीच सतर्कता के साथ-साथ हलचल भी बढ़ा दी है।
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